RAHUL PANDEY
कानपुर। बांग्लादेशी नागरिक डॉ. रिजवान मोहम्मद का निवास प्रमाण पत्र जारी करने के आरोपी परेड निवासी पार्षद मन्नू रहमान (Mannu Rehman) की जमानत अभी जिला जज संदीप जैन ने खारिज कर दी है। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मन्नू के अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने तर्क रखा कि मन्नू ने विधायक इरफान सोलंकी के साथ मिलकर विदेशी नागरिक डॉ. रिजवान मोहम्मद को फर्जी आधार कार्ड बनवाने के लिए अपने लेटर हेड पर निवास प्रमाण पत्र जारी किया। इसके जरिये रिजवान ने फर्जी आधार कार्ड व अन्य प्रपत्र तैयार कराए मन्नू का आपराधिक इतिहास भी है। उसके खिलाफ मूलगंज थाने में ही 21 मुकदमे दर्ज हैं। एक मुकदमा कोतवाली में भी दर्ज है। मन्नू के अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क रखा कि उसे सत्ता के दबाव में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तों को किसी भी तरह का लेटर हैड जारी नहीं किया है। वह किसी अभियुक्त को नहीं पहचानता है।
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जमानत अर्जी पर बहस के दौरान बताया गया कि 10 दिसंबर 2022 को मुखबिर सूचना पर पुलिस ने मेस्टन रोड मंदिर के पास खड़ी कार को पकड़ा। इसमें रिजवान मोहम्मद, उसकी पत्नी हिना खालिद, बेटी और दो बेटे सवार थे। रिजवान के पास से अलग-अलग पते के आधार कार्ड व चार पासपोर्ट बरामद हुए। इसमें बांग्लादेश का पता था। रिजवान ने बताया कि वर्ष 1995 में दिल्ली में उसकी शादी हिना से हुई थी। हिना को लेकर यह बांग्लादेश चला गया था। तीनों बच्चे बांग्लादेश में ही पैदा हुए थे। सभी बांग्लादेश के नागरिक है। वर्ष 2016 में पत्नी-बच्चों के साथ कानपुर आ गया था।
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पार्षद मन्नू रहमान और विधायक इरफान सोलंकी के लेटर हैड पर बने निवास प्रमाण पत्र के जरिये उसने आधार कार्ड बनवाए थे। पूछताछ के आधार पर रिजवान के ससुर खालिद मजीद को भी गिरफ्तार किया गया था। रिजवान, उसकी पत्नी, तीनों बच्चों व ससुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी है। सहअभियुक्त इरफान सोलंकी और मन्नू रहमान के खिलाफ विवेचना जारी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मन्नू के अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।