RAHUL PANDEY
रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) और उनके भाई रिजवान को जमानत अज जिला जज संदीप जैन ने खारिज कर दी है। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि मामले में इरफान, रिजवान व मुर्सलीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी है।
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अनवरगंज फूलवाली गली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद ने जाजमऊ थाने में 6 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि 5 नवंबर की रात को वह रिजवान के पर पहुंचा तो इरफान सोलंकी, रिजवान पार्षद मुर्सलीन खां उर्फ भी अन्य लोगों ने उससे दस लाख रुपये रंगदारी मांगी। हर जमीन के हिसाब से 10 से 15 प्रतिशत विधायकों का टैक्स मांगा । एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि मामले में इरफान, रिजवान व मुर्सलीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी जा चुकी है। इरफान के खिलाफ 15 जबकि रिजवान के खिलाफ पांच मुकदमे अलग-अलग थानों में दर्ज है। इफान और रिजवान को और से अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने झूठा फंसाए जाने का तर्क रखा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जन ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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