RAHUL PANDEY
KANPUR
जाजमऊ थाने में दर्ज रंगदारी व जमीन कब्जाने के मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 27 मार्च को होगी। इरफान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित की ओर से जिला जज की अदालत में सुनवाई के लिए अगली तारीख नियत करने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने तारीख तय कर दी। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि जाजमऊ के दुर्गा विहार निवासी विमल कुमार ने विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki), बिल्डर हाजी वसी, शाहिद लारी व कमर आलम के खिलाफ जाजमऊ थाने में 25 दिसंबर 2022 को रंगदारी वसूलने, धोखाधड़ी व गालीगलौज करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विमल का आरोप है कि उसने जाजमऊ में 350 वर्ग गज जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए कब्जा लिया था। इस जमीन को विधायक ने साथियों के साथ मिलकर हड़प लिया और उसकी बाउंड्री की दीवार भी गिरा दी। इसी मामले में इनफल्न की और से जमानत अर्जी दाखिल की गई है।
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