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#SupremeCourt :
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को मुफ्त सरकारी आवास नहीं मिलेगा. #SupremeCourt सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एनजीओ लोकप्रहरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे गैरकानूनी करार दिया. कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करना होगा. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कार्यकाल के बाद जनता के सरकारी धन से ये सुविधाएं उचित नहीं हैं.
नहीं मिलेगा मुफ्त बंगला
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि कोई शख्स एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ देता है तो वह आम आदमी के बराबर हो जाता है।
- अदालत ने कहा कि यूपी सरकार ने कानून में संशोधन कर जो नई व्यवस्था दी थी, वह असंवैधानिक है।
- शीर्ष अदालत के इस फैसले को यूपी सरकार के लिए झटका माना जा रहा है।
- कोर्ट ने यूपी मिनिस्टर सैलरी अलाउंट ऐंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट के उन प्रावधानों को रद्द कर दिया है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले में रहने का आधिकार दिया गया था।
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