RAHUL PANDEY
निकाय चुनाव (Nikay Chunav) में इस बार किन्नर (Transgender) को चुनाव लड़ने के लिए अलग श्रेणी में जगह नहीं मिलेगी। उनको नामांकन पुरुष व महिल श्रेणी में ही कराना होगा। निकाय चुनाव को लेकर जारी किए गए नियमों में अहम बदलाव किया गया है। विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में किन्नर अन्य की श्रेणी में आते हैं।
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निकाय चुनाव (Nikay Chunav) कराने को लेकर नए-नए नियम लगातार जारी हो रहे हैं। इनमें किन्नों के लिए अहम नियम बनाए गए हैं। निकाय चुनाव (Nikay Chunav) में किन्नर अपनी इच्छा के मुताबिक पुरुष या महिला किसी भी श्रेणी में नामांकन कर सकता है। वह पुरुष व महिला दोनों उम्मीदवार हो सकता है। इसके लिए उसे नामांकन दाखिल करते समय शपथ-पत्र देना होगा। जिससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके। विधानसभा चुनाव में पुरुष व महिला की बजाए किन्नरों का नामांकन अन्य में होता था। इसका अलग से कॉलम होता है। जिसे निकाय चुनाव में नहीं रखा गया है। इसलिए दाखिल किए गए शपथ-पत्र में हर बिन्दु को अलग-अलग दर्शाना होगा। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजय द्विवेदी (Assistant District Election Officer Sanjay Dwivedi) ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया व नियम के साथ प्रावधान भी जारी हो गए है। इसमे किन्नरों को पुरुष व महिला श्रेणी में ही अपनी इच्छा के मुताबिक नामांकन कराना होगा। दिए गए शपथ-पत्र में पूरा ब्योरा बिन्दुवार साफ करना होगा। जिससे विवाद की स्थिति न हो।
उम्र का विवाद शैक्षणिक प्रमाण-पत्र से हल होगा निकाय चुनाव नामांकन में अगर किसी प्रत्याशी की उम्र को लेकर कोई विवाद होता है तो उसे शैक्षिक प्रमाण-पत्र से हल किया जाएगा। अगर कोई निरक्षक है तो जन्म पंजीकरण रजिस्टर की प्रमाणित छायाप्रति मानी जाएगी। उसमे दर्ज उम्र को ही माना जाएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र में दर्ज आयु को नामांकन में उम्र का विश्वसनीय प्रमाण-पत्र न माना जाएगा। इसमे भी हाईस्कूल व इंटर की मार्कशीट व प्रमाण-पत्र ही माना जाएगा। जिससे सभी स्थिति साफ हो सके।
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