यह नोट अब #Bank में नहीं होंगे जमा
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अगर आपके पास 200 और 2000 रुपए के नोट गंदे हैं तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि इन नोटों को कोई भी #Bank न तो जमा करेगा और न ही बदलेगा। इसकी वजह यह है कि करंसी नोटों के एक्सचेंज से जुड़े नियमों के दायरे में इन नए नोटों को रखा ही नहीं गया है।
प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं
- कटे-फटे या गंदे नोटों के एक्सचेंज का मामला आर.बी.आई. (नोट रिफंड) रूल्स के तहत आता है, जो आर.बी.आई. ऐक्ट के सेक्शन 28 का हिस्सा है।
- इस एक्ट में 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट का उल्लेख है पर 200 और 2000 के नोट का कोई जिक्र नहीं है।
- इसकी वजह यह है कि सरकार और आर.बी.आई. ने इनके एक्सचेंज पर लागू होने वाले प्रावधानों में बदलाव नहीं किए हैं।
रोकी गर्इ थी 2,000 रुपए के नोटों की छपार्इ
मौजूदा समय में देश में 2,000 रुपए के 6.70 लाख करोड़ नोट बाजार में सर्कुलेट है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नोटाें की छपार्इ को भी रोक दिया है। इसके बारे में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष गर्ग ने 17 अप्रैल को जानकारी दी थी। बैंकाें का कहना है कि उनके पास 2000 रुपए के कुछ गंदे आैर खराब नोट हैं जिन्हें बदला जाना है लेकिन नियमों में कोर्इ बदलाव न होने के वजह से इन्हें अभी बदला नहीं जा सकता है।
RBI ने वित्त मंत्रालय को भेजा था पत्र
- बैंकरों ने कहा कि नई सीरीज में कटे-फटे या गंदे नोटों के बेहद कम मामले सामने आए हैं लेकिन उन्होंने आगाह किया कि अगर प्रावधान में जल्द बदलाव नहीं किया गया तो दिक्कतें शुरू हो सकती हैं।
- आर.बी.आई. का दावा है कि उसने 2017 में ही बदलाव की जरूरत के बारे में वित्त मंत्रालय को पत्र भेजा था।
- मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि आर.बी.आई. को अभी सरकार से कोई जवाब नहीं मिला है।
- बदलाव ऐक्ट के सेक्शन 28 में करने होंगे, जिसका संबंध ‘खो गए, चोरी हुए, कटे-फटे या अशुद्ध नोटों की रिकवरी’ से है।