RAHUL PANDEY
KANPUR NEWS : एसडीएम सदर (SDM SADAR) की कोर्ट में हुए 13 लाख के स्टांप घोटाले में तत्कालीन एसडीएम सदर पर भी कार्रवाई होगी। डीएम ने तत्कालीन एसडीएम सदर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
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2018 से 2019 के बीच एसडीएम कोर्ट में धारा 80 के अंतर्गत जमीन को कृषि से अकृषि कराने की प्रक्रिया में गोलमाल किया गया था। डीएम विशाख जी (DM VISHAKH JI) ने बताया कि लिपिक के साथ अगर एसडीएम (SDM) भी दोषी हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। पूरी जानकारी मांगी गई है। तत्कालीन एडीएम फाइनेंस ने दोषी माना है तो उस रिपोर्ट को भी देखा जाएगा। पूरे मामले को वर्तमान एडीएम फाइनेंस देखेंगे।
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लैंडयूज बदलने में जमीन की कीमत का एक प्रतिशत न्याय शुल्क और एक प्रतिशत उद्घोषणा शुल्क जमा कराना था। उद्घोषणा शुल्क कोषागार में जमा कराया गया, जबकि न्याय शुल्क के स्टॉप जमा करने थे। इसी में खेल किया गया, एक ही स्टांप पर सैकड़ों जमीनों की फाइलों का न्याय शुल्क अदा कर दिया गया। इसमें 13 लाख का घपला किया गया। खुलासा होने के बाद तत्कालीन एडीएम फाइनेंस वीरेंद्र पांडेय ने जांच की, जिसमें तत्कालीन एसडीएम सदर संजय कुमार और एसडीएम कोर्ट में तैनात लिपिक सुरेश सविता को दोषी ठहराया गया। वहीं जांच के दौरान न्याय शुल्क घोटाले की जद में एसडीएम कोर्ट की 233 फाइलें आई इनमें से 17 फाइलें गायब हो गईं।
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