MEWAT Nuh Violence : 1991 में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के समय नूंह में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उसके बाद तीन दशक तक नूंह में पूरी तरह से शांति रही। पिछले वर्ष कुछ संगठनों ने शोभायात्रा के दौरान एक धार्मिक स्थान को क्षतिग्रस्त किया था लेकिन उस वक्त अमन कमेटी की अपील पर कोई अवांछनीय घटना नहीं हुई और शांति बनी रही। क्षतिग्रस्त निर्माण की मरम्मत करा दी गई थी।
HARYANA BREAKING NEWS : नूंह में निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा में हिंसा
सोमवार को हुए बवाल ने तीन दशक की शांति को पलीता लगाया है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल द्वारा निकाली गई ब्रजमंडल 84 कोस शोभा यात्रा में फायरिंग और पथराव हुआ, जिसमें दो होम गार्ड जवानों की मौत हो गई, जबकि कई पुलिसकर्मी और लगभग 24 लोग जख्मी हो गए। यात्रा में शामिल पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों पर भी हमला किया गया। MEWAT Nuh Violence
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इस बीच दंगे हुए। कई वाहनों को तोड़फोड़ कर जला डाला। सांप्रदायिक हिंसा के बाद पूरे जिले में धारा-144 लागू की गई है, जिससे इंटरनेट सेवा बुधवार तक बंद रहेगी। इसके अलावा राज्य की सीमा भी सील कर दी गई है।
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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई : उपायुक्त
NUH जिले में हुए सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जिला उपायुक्त निशांत कुमार ने लोगों को सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी पोस्ट करने के लिए मना किया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसी पोस्ट करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी हुई है। MEWAT Nuh Violence
इसी के साथ ही लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि समाज में आपसी भाईचारा बनाकर रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया का प्रयोग सहयोग, आपसी भाईचारे व सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए ही करें। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि आपके आसपास कोई भी असामाजिक तत्व संदिग्ध व्यक्ति या वाहन दिखाई दे या किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत संबंधित थाना या डायल 112 पर इसकी सूचना दें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। MEWAT Nuh Violence
गुरुग्राम में धारा-144 लागू
नूंह में सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर गुरुग्राम के जिलाधीश एवं डीसी निशांत कुमार यादव ने जिले में कानून का पालन कराए जाने एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की है। इस विषय में सोमवार शाम जिलाधीश की ओर से निर्देश जारी किए गए।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में जिले में किसी भी सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने व सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार या फायर आर्म्स, तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू व अन्य हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। MEWAT Nuh Violence