Gyanvapi Case Live Updates : गुरुवार को Allahabad High Court ने ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे की अनुमति दी। हाईकोर्ट ने सर्वे शुरू करने के आदेश का तत्काल पालन करने का आदेश दिया। यह निर्णय चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने सुनाया। अदालत ने सर्वे को रोकने से इनकार करते हुए कहा कि यह सर्वे न्याय के लिए आवश्यक है। इसे कुछ शर्तों के साथ लागू करना आवश्यक है। सर्वे करिए, लेकिन खुदाई नहीं करिए। Gyanvapi Case Live Updates
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पिछली सुनवाई के दौरान High Court ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था।
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हिंदू पक्ष के वकील ने फैसले को तत्काल लागू करने को कहा Gyanvapi Case Live Updates
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, ‘इलाहाबाद High Court ने ASI को सर्वे करने के लिए कहा है। Allahabad High Court ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है।कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है। ASI ने अपना हलफनामा दे दिया है। कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है।’
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क्या है ज्ञानवापी विवाद? Gyanvapi Case Live Updates
ज्ञानवापी (gyanvapi) परिसर के स्वामित्व को लेकर Allahabad High Court में कुल 5 याचिकाएं दाखिल हैं। राखी सिंह और तीन अन्य महिलाओं ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर स्थित स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ मंदिर के स्वामित्व को लेकर सिविल वाद दायर किया है। वाराणसी जिला और सत्र न्यायालय ने इस मामले में 8 अप्रैल 2021 को ज्ञानवापी का ASI सर्वे कराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तर्क है कि प्लेसेस ऑफ वर्सिप एक्ट 1991 की धारा 4 के तहत सिविल वाद नहीं बनता है।
हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि भगवान विश्वेश्वर स्वयंभू हैं। प्रकृत्ति प्रदत्त हैं, मानव निर्मित नहीं हैं ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्सिप एक्ट की धारा 4 इस पर लागू नहीं होती। स्वयंभू भगवान सतयुग से हैं। यहां 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में लगातार निर्बाध रूप से पूजा होती रही है। यही कारण है कि हिंदू पक्ष बार बार साइंटिफिक सर्वे की मांग करता है।
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Varanasi डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के आदेश के बाद 24 जुलाई को सर्वे शुरू हुआ। करीब 4 घंटे सर्वे चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक अंतरिम रोक लगा दी।
इस मामले से जुड़े अदालती घटनाक्रम Gyanvapi Case Live Updates
अगस्त 2021: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में रोजाना पूजा-पाठ की अनुमति के लिए पांच हिंदू श्रद्धालुओं ने वाराणसी की दीवानी अदालत में याचिका दायर की।
8 अप्रैल 2022: दीवानी अदालत ने परिसर के सर्वे का आदेश दिया और अजय कुमार मिश्रा को इस काम का प्रभारी नियुक्त किया।
13 मई 2022: High Court ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में सर्वेक्षण के मद्देनजर यथास्थिति रखने का अंतरिम आदेश देने से इनकार किया।
17 मई 2022: सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
20 मई 2022: सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया।
14 अक्टूबर 2022: वाराणसी जिला अदालत ने ‘शिवलिंग’ जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज की।
10 नवंबर 2022: सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने पर सहमत हुआ।
12 मई 2023: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आधुनिक तकनीक से ‘शिवलिंग’ जैसी आकृति की आयु निर्धारित करने का आदेश दिया।
19 मई 2023: सुप्रीम कोर्ट ने ‘शिवलिंग’ जैसी आकृति की आयु निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अमल को टाला।
21 जुलाई 2023: वाराणसी जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को आवश्यक होने पर खुदाई करने सहित सर्वेक्षण का निर्देश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद उस स्थान पर बनाई गई थी, जहां पहले एक मंदिर था।
24 जुलाई 2023: उच्चतम न्यायालय ने परिसर में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई शाम पांच बजे तक रोक लगाई, उच्च न्यायालय से मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करने को कहा।
27 जुलाई 2023: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI सर्वे पर फैसला सुरक्षित रखा। 3 अगस्त को सुनवाई होगी।