#GovernmentDecision : फ्लाइट हुई कैंसिल तो….
#GovernmentDecision : हवाई यात्रा करने वालों को बड़ी राहत देते हुए नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने मंगलवार को कई सौगातों की घोषणा की। अगर कोई फ्लाइट रद्द होती है और उसमें एयरलाइंस कंपनी की गलती है तो कंपनी को यात्रियों का पूरा पैसा मुआवजे के रूप में रिफंड किया जाएगा।
यात्रियों को मिलेगा पूरा पैसा
जयंत सिन्हा ने कहा कि सिर्फ यही नहीं अगर फ्लाइट देरी से भी चलती है तो उसका खामियाजा भी एयरलाइंस कंपनियों को भुगतना पड़ेगा। उन्हें यात्रियों को कई तरीके से मुआवजा देना होगा।
नहीं देना होगा कैंसलेशन चार्ज
ड्राफ्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए एविएशन मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने कहा कि यदि फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसलेशन चार्ज नहीं देना होगा। इसके अलावा इस समयसीमा के अंदर टिकट में अन्य तरह के बदलाव भी मुफ्त में करा सकते हैं।
बिना चार्ज के कैंसलेशन
इसके अलावा यात्रा समय से 96 घंटे पहले तक टिकट कैंसल करने पर भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। मंत्री ने यह भी साफ किया कि किसी भी हालत में कैंसलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है।
दिव्यांग यात्रियों के लिए पहल
सरकार ने कहा है कि विशेष आवश्यक्ता वाले (दिव्यांग) यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए यात्रियों को एक यूनीक नंबर प्राप्त करना होगा। यात्रा के समय एयरपोर्ट पर उन्हें सिर्फ यह नंबर बताना होगा।डिजियात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। ऐसा करके वह अपने समय की बच कर सकते हैं।
फ्लाइट डिले होने पर देना होगा हर्जाना
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि यदि एयरलाइन्स कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट डिले होती है तो उन्हें यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। यदि फ्लाइट अगले दिन तक के लिए डिले होती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा। कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देगा होगा। फ्लाइट अधिक डिले होने की स्थिति में यात्री टिकट कैंसल करा सकते हैं और उन्हें पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा।