KANPUR NEWS : एसडीएम सदर (SDM SADAR) कोर्ट में चल रहे संपत्ति बंटवारे की एसडीएम के पेशकार स्वप्निल साहू द्वारा फाइल दबाना एसडीएम को मंहगा पड़ गया था। पत्रावली न मिलने पर महिला ने तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ हाईकोर्ट (HIGHCOURT) में अवमानना का मामला दाखिल कर दिया।
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कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जाहिर की थी। जिस पर एसडीएम ने पेशकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम को पत्र लिखा था लेकिन आदेश दबा दिया गया था। इसकी शिकायत जब जिलाधिकारी से हुई तो उन्होंने लिपिक को आरोप पत्र थमाया है। जिलाधिकारी विशाख जी (VISHAKH JI) ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम ने कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन वो पत्र दबा दिया गया था। शिकायत होने पर एसडीएम से मामले की जानकारी ली गई तो शिकायत सही निकली। अब मामले की जांच एसीएम-3 को सौंपी गई है।
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2020 से चल रहा था मामला
पीड़ित महिला ममता यादव का संपत्ति धारा 145 के तहत एसडीएम सदर कोर्ट में 2020 में संपत्ति विवाद मामला चल रहा था। मामले में सुनवाई पूरी होकर मालिकाना हक का आदेश करने का समय आ गया था लेकिन पेशकार स्वप्निल साहू ने उस फाइल को दबा दिया जिससे महिला महीनों एसडीएम कोर्ट के चक्कर काटती रही। महिला परेशान होकर हाईकोर्ट चली गई और तत्कालीन एसडीएम हिमांशु गुप्ता के खिलाफ अवमानना का वाद दाखिल कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान लेकर आदेश जारी कर एसडीएम पर नाराजगी जताई। इसकी जानकारी जब एसडीएम को हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था, लेकिन उसे भी दबा लिया गया।