KANPUR CRIME NEWS : कार चोरी के मामले में कार्रवाई न करने पर कानपुर (KANPUR) कमिश्नरेट की फजीहत हो गई। एफआईआर दर्ज न करने पर पीड़ित ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई तो कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर डा. आरके स्वर्णकार (Police Commissioner Dr. RK Swarnkar) को ही तलब कर लिया। लापरवाही का आलम ये रहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी कैंट थानेदार ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। KANPUR CRIME NEWS
KARNI SENA CHIEF SUKHDEV SINGH MURDER
हाईकोर्ट में तलबी से नाराज पुलिस कमिश्नर डॉ. आरके स्वणर्कार के आदेश पर उनके वाचक ने कोतवाली थाने में इंस्पेक्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 166 ए के तहत एफआईआर दर्ज करा दी है। यह मामला कार चोरी से जुड़ा है और इस प्रकरण में गुरुवार को पुलिस कमिश्नर को हाईकोर्ट ने तलब किया है।KANPUR CRIME NEWS
इस प्रकार है पूरा मामला
दलपतपुर, प्रेमपुर निवासी रविकांत उत्तम पेशे से अधिवक्ता हैं। रविकांत के अनुसार एक अगस्त 2023 को कचहरी से घर वापस जाते समय शाम लगभग साढ़े सात बजे उनकी कार जीटी रोड चांदमारी क्षेत्र में मनोज इंटरनेशनल पीएसी मोड़ के पहले अचानक खराब हो गई थी। उन्होंने कंपनी के टोल नंबर पर कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वह खुद फजलगंज स्थित कार्यालय पहुंचे तो वहां बताया गया कि कर्मचारी कल मिल पाएंगे। जब वह वापस लौटकर आए तो देखा कि कार अपने स्थान पर नहीं थी। दो अगस्त को रात लगभग एक बजकर छह मिनट पर टोल टैक्स कटने का एसएमएस उन्हें मिला। इससे जानकारी मिली कि टोल प्लाजा पानीपत का था। अधिवक्ता थाना चकेरी सूचना देने पहुंचे, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। 19 अगस्त 2023 को उन्होंने स्थानीय न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया और जांच हुई तो घटनास्थल थाना छावनी का पाया गया। दो सितंबर 2023 को अदालत ने उक्त प्रकरण में कैंट इंस्पेक्टर को मुकदमा लिखकर जांच करने का निर्देश दिया।
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कोर्ट के आदेश का भी नहीं किया पालन
आरोप है कि कैंट इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया और मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो रविकांत उत्तम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और पुलिस कमिश्नर डॉ. आरके स्वर्णकार को इस मामले में सात दिसंबर को तलब कर लिया। सोमवार की देर रात इस प्रकरण में पुलिस कमिश्नर के वाचक प्रदीप कुमार मौर्या की तहरीर पर थाना कोतवाली में कैंट इंस्पेक्टर कैंट अजय कुमार सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 166ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।