KANPUR COURT NEWS : सनिगवां के आर पुरम् में मिट्टी का तेल डालकर पत्नी को जलाने वाले पति को जिला जज प्रदीप कुमार सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई।
आरोपित दोनों जेठ को बरी कर दिया। आरोपित पति पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड में से 10 हजार रुपये मृतका के पिता को मिलेगा।
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एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि पुत्तन गुप्ता ने अपनी बेटी रोली गुप्ता की शादी 11 मार्च 2015 को केआर पुरम् सनिगवां रोड चकेरी निवासी नीरज पुरम् सनिगवां रोड चकेरी निवासी नीरज गुप्ता से की थी। नीरज और उसके भाई व भाभी ने एक लाख, बाइक व टीवी की मांग और न देने पर ली को मारना-पीटना शुरू कर दिया था। एक जून 2018 को रोली का भाई मनीष मलमास के पुए देने गया तो ससुराल वालों ने फेंक दिए। बोले टीवी आदि नहीं दिया तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। चार जून को सूचना मिली कि उनकी बेटी रोली की मौत हो गई है। KANPUR COURT NEWS
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