KANPUR NEWS : शहर के नामी होटल रायल क्लिफ (Hotel Royal Cliff) के पनीर का सैंपल फेल होने पर एडीएम सिटी कोर्ट (ADM CITY COURT) ने निदेशक पर जुर्माना ठोक है।
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वहीं रौनक पान मसाला के लिए सैंपल में जांच में गैम्बियर मिलने पर कंपनी के निदेशक समेत थोक और फुटकर विक्रता सभी पर जुर्माना लगाया गया है। एडीएम सिटी (ADM CITY) डाॅक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मिलावट बेचने वाले के साथ उसका निर्माण करने वाला भी जिम्मेदार है। अब दोनों पर कार्रवाई की जा रही है।
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2017 में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने Hotel Royal Cliff के निदेशक हरदीप सिंह की मौजूदगी में पनीर का सैंपल लिया था। सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया, जिसमें पनीर में मिल्क फैट कम मिला। इसपर एडीएम सिटी कोर्ट ने हरदीप सिंह पर 75 हजार का जुर्माना लगाया है।
खाद्य विभाग की टीम 2016 में यशोदा नगर स्थित जनरल स्टोर से रौनक पान मसाले (Raunak Pan Masala) के सैंपल लिए थे। इनकी जांच में इसमें गैम्बियर निकला था। साथ ही यह मिसब्रांड भी निकला। एडीएम सिटी कोर्ट ने पान मसाला वाली फर्म केजी पान प्रोडेक्ट प्राइवेट लिमिटेड एफआईडीए सहजनवा गोरखपुर के निदेशक पर एक लाख, थोक विक्रता आदित्य ट्रेडिंग कंपनी काहूकोठी पर 75 हजार और फुटकर विक्रता जनरल स्टोर के मालिक पर 25 हजार रूप्ये का जुर्माना लगाया है।
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मेसर्स प्रोपीन प्रोडक्टस लिमिटेड भौंती से बटर मिल्क के सैंपल में सोडियम क्लोराइड पाया गया है। मेसर्स प्रोपीन प्रोडक्टस लिमिटेड भौंती के संजय कुमार यादव पर 75 हजार और विक्रेता पनकी निवासी अर्धादास पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। भैंस के दूध में सॉलिड फैट कम होने पर मेसर्स एनके कनोडिया एंड संस पर 75 हजार और विक्रेता रमईपुर निवासी वीरासंग पर 40 हजार का अर्थदंड लगाया गया है।