#SupremeCourt के आदेश के बाद अब पिता-पुत्र ने खाली कर दिया बंगला
#SupremeCourt के आदेश के बाद मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को एक जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए इसे गैरकानूनी करार दिया था. तब उसने अपने फैसले में कहा था कि कार्यकाल के बाद जनता के सरकारी धन से ये सुविधाएं उचित नहीं हैं.इससे पहले पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बंगला खाली करने के लिए 2 साल तक का समय मांगा था।
पिता-पुत्र ने बंगला खाली कर दिया है
कोर्ट ने प्रदेश के सभी पूर्व सीएम को 1 जून तक बंगला खाली करने के लिए कहा था। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने मोहलत मांगने के लिए याचिका दायर कर दी थी लेकिन अब दोनों पिता-पुत्र ने बंगला खाली कर दिया है।