KANPUR NEWS : बाबा स्वीट हाउस से लिए गए चार नमूने फेल हो गए है। जांच के दौरान लिए गए चिकन बिरयानी, घी, गरम मसाला और खोवे की बफी के सैंपल आगरा की प्रयोग शाला में सब स्टैंडर्ड निकले है। एडीएम सिटी की कोर्ट ने चार लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार (ADM City Dr. Rajesh Kumar) ने बताया कि लाइसेंसधारी और विक्रेता दोनों पर जुर्माना लगाया है।
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बेकनगंज स्थित शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर बनाई गई बाबा स्वीट्स हाउस के परिसर को सील करने के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 27 जून 2022 को चार सैंपल लिए थे। इसमे चिकन बिरयानी, घी, गरम मसाला और खोवे की बफी का नमूना भरा गया था। चारों नमूने जांच के लिए आगरा प्रयोगशाला भेजे गए थे। आगरा की प्रयोगशाला में चारों नमूने सब स्टैंडर्ड निकले थे।
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एडीएम सिटी की कोर्ट में मामला दर्ज होने के बाद चारों सैंपल पर जुर्माना लगाया है। बाबा स्वीट हाउस में खाद्य लाइसेंस मोहम्मद आसिफ के नाम पर था। उसे मोहम्मद आरिफ चला रहे थे। चारों सैंपल पर एडीएम सिटी की कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।