प्रयागराज
Big Breaking News : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने असलहा धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने असलहा धारकों को काफी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में असलहा जमा नहीं कराया जा सकता है। जनरल ऑर्डर से असलहे जमा नहीं करा सकते है। हाईकोर्ट ने पूर्व के फैसलों का भी उल्लेख किया है। सामान्य तौर पर एक आदेश से असलहे जमा होते थे। लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्पष्ट आदेश निकाला। Big Breaking News
SUPREME COURT ON ELECTORAL BONDS
बता दें कि चुनाव के दौरान सामान्य तौर पर एक आदेश के जरिए प्रशासन सबके असलहे जमा करा लेता था। इससे पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य चुनाव में सुरक्षा के उपायों को आधार बनाते हुए लोगों से असलहा जमा कराने के लिए नहीं कह सकते हैं। जारी किए गए आदेश में कहा गया था कि यदि किसी के असलहाधारी से कानून व्यवस्था को खतरा लगे तो उसके लाइसेंस को जमा करा सकते हैं।
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