Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में 16 हजार मदरसा की मान्यता रद्द कर दी गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एजुकेशन बोर्ड (Madrasa Education) को असंवैधानिक करार दिया है। अब सिर्फ मानकों को पूरा करने वाले मदरसे ही मान्यता पाएंगे। Uttar Pradesh News
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मान्यता के लिए मदरसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था में जो भी मदरसे मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी और उनका संचालन बंद हो जाएगा। ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या इंटरमीडिएट स्कूलों में कराया जाएगा।
डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति
योगी सरकार (Yogi Government) ने इसे लागू करते हुए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति बनाई है। यह समिति भी ऐसे बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश देने के लिए निर्देश जारी कर सकती है। अगर इसके बावजूद छात्र-छात्राएं दाखिला पाने से रह जाते हैं तो नए विद्यालयों की स्थापना पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर सीटें भी बढ़ाई जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश में 16 हजार से ज्यादा मदरसे संचालित हैं, जिनमें 13.57 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। 560 मदरसों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता था, जहां 9 हजार 500 टीचर काम करते हैं।
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