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#RAILWAY : जानें ये नियम, जल्द वापस होगा पैसा , TTE नहीं करेंगे परेशान
#RAILWAY : आप भी रेल में यात्रा करते रहते होंगे, लेकिन कई ऐसे नियम हैं, जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे. इन नियमों को जानकर आप कई दिक्कतों को दूर कर सकते हैं और अपने सफर को आरामदायक बना सकते हैं.
आइए जानते हैं ट्रेन के ये अनसुने नियम..
- अगर आप टिकट खरीदने के बाद यात्रा नहीं करते हैं तो टीटीई आपकी सीट आपके स्टॉप से अगले दो स्टॉप तक किसी को भी नहीं दे सकता. साथ ही टीटीई को आपका एक घंटे तक इंतजार करना होगा. इसका मतलब ये है कि आप अगले स्टेशन से भी ट्रेन पकड़े सकते हैं.
- अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आपको टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रिसीट) फाइल करना होगा और इसे मंजूर होने पर बेस फेयर का 50 फीसदी रिफंड मिलेगा.
- अगर आपकी टिकट गुम हो जाती है तो यात्रा से 24 घंटे पहले आप बोर्डिंग स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जाकर डुप्लिकेट टिकट जारी करने का आग्रह करते हुए आवेदन दे सकते हैं. उसके बाद एक प्रक्रिया के चलते आपको डुप्लीकेट टिकट आंवटित कर दी जाएगी.
- अगर आपकी ट्रेन किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य कोई दिक्कत की वजह से आपके डेस्टिनेशन से पहले समाप्त हो जाता है तो इसके लिए वैकल्पिक प्रंबध है, जिससे आप पैसों के लिए दावा कर सकते हैं.
- रेलवे नियमों के अनुसार जिस भी यात्री की मिडिल बर्थ आरक्षित होती है, तो वह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी सीट पर सो सकता है. उसके बाद उसके सीट को डाउन करनी होगी, ताकि अन्य यात्री लॉअर बर्थ पर बैठ सके.
- रेलवे नियमों के अनुसार टीटीई आपको रात 10 बजे के बाद डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. टीटीई को सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच ही टिकटों का वेरिफिकेशन करना जरूरी है.
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