Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक (Editor-in-chief) प्रबीर पुरकायस्थ (Prabir Purkayastha) को यूएपीए (UAPA)मामले में रिहा किया है। कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। वकील अर्शदीप खुराना ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। Supreme Court
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गिरफ्तारी और रिमांड अवैध
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध ठहराया है और उसे रिहा करने का निर्देश दिया है। जमानत बांड को ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। अर्शदीप खुराना ने कहा कि हम पहले से ही कहते आए हैं कि उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई और गिरफ्तारी का तरीका भी अवैध था।
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