BIG BREAKING : सपा विधायक इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को कानपुर (KANPUR) की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 7 साल की सजा सुनाई है। 30 हजार 500 का जुर्माना भी लगाया गया। महराजगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इरफान की पेशी हुई। 7 साल की सजा होने के बाद अब कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान की विधायक की कुर्सी भी चली जाएगी। इसी केस में इरफान 2 दिसंबर, 2022 से जेल में बंद हैं।BIG BREAKING
सपा विधायक इरफान सोलंकी दोषी करार
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इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथियों इजराइल आटावाला, मो. शरीफ और शौकत अली को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। रिजवान पर 30 हजार 500 और बाकी 3 दोषियों पर 29 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।
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चली जाएगी विधायक की कुर्सी
इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक हैं। 7 साल की सजा होने के बाद अब उनकी विधायकी चली जाएगी। कानून के मुताबिक, किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसके साथ ही 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लग जाती है। ऐसे में सीसामऊ विधानसभा में उपचुनाव होना तय है।
कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 3 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था। इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से\ हुई थी। अब 7 जून यानी आज सजा सुनाई होगी। सभी को धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया था। दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालों के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा था।
धारा-386, 120B से सभी दोष मुक्त कर दिए गए थे। सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा-436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। इरफान सोलंकी को 2 साल से ज्यादा की सजा होते ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जाना तय माना जा रहा है। इससे पहले 11 बार तारीख देने के बाद भी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था।
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