KANPUR NEWS : 3 असलहा रखने वालों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। डीएम कोर्ट ने एक मामले में तीनों लाइसेंस को निरस्त करके आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। फिलहाल जिले में 100 से ज्यादा लोग तीन से ज्यादा असलहे रखे हुए हैं।
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डीएम राकेश कुमार सिंह (DM Rakesh Kumar Singh) ने बताया कि दो से ज्यादा असलहा लाइसेंस रखना अवैध है। लोगों को अपना एक लाइसेंस जमा करना था, कई ने जमा नहीं किया है। इसलिए पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर ऐसे सभी असलहों को जमा कराकर निरस्तीकरण की रिपोर्ट मांगी है।
शासन का आदेश
शासन ने 2021 में तीन असलहा लाइसेंस रखने वालों को स्वेच्छा से एक लाइसेंस सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोई भी व्यक्ति सिर्फ दो ही असलहा लाइसेंस रख सकता है। इसके लिए लगभग सभी तीन लाइसेंसधारियों को नोटिस भेजकर एक असलहा जमा कराने का नोटिस भी जारी किया था। बावजूद शहर में 100 से ज्यादा लोगों ने अपना तीसरा लाइसेंस जमा नहीं किया है। अब ऐसे मामले डीएम कोर्ट में आने शुरू हो गए हैं।
डीएम कोर्ट में आया मामला
किदवई नगर पुलिस ने शिवशंकर के खिलाफ असलहा लाइसेंस निरस्त करने की रिपोर्ट डीएम कोर्ट को भेजी थी। जिस पर उनका लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था। उनके पास भी तीन असलहा लाइसेंस थे। डीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए शिवशंकर के तीनों लाइसेंस को निरस्त करके उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। उसी के बाद डीएम ने अन्य के लाइसेंस की जांच शुरू करा दी।
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टीम गठित की गई
डीएम ने कोर्ट में आदेश करने के बाद पूरे जिले में तीन लाइसेंस रखने वालों की सूचना तलब की है। उनके नाम, पते और पिता के नाम को निकलवाया जा रहा है। इसको लेकर ACM सप्तम सुरेंद्र बहादुर के नेतृत्व में टीम को लगाया गया है। उनकी लिस्टिंग होने के बाद पूरी जानकारी पुलिस कमिश्नर को भेजी जाएगी।