IRFAN SOLANKI NEWS : कानपुर (KANPUR) की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी (IRFAN SOLANKI) की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में सुनवाई टल गई है.
हाईकोर्ट में बुधवार को वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई टल गई है. इरफान सोलंकी ने 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट याचिका दाखिल की थी. अब 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी. इरफान सोलंकी यूपी की महराजगंज जिला जेल में बंद है.
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जस्टिस राजीव मिश्रा की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी थी. अपील में सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई गई है. इसके अलावा अदालत का फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत दिए जाने की भी मांग की गई है. 7 साल की सजा होने की वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है. सीसामऊ सीट पर जल्द ही उपचुनाव कराए जाने की तैयारी है.
सदस्यता बहाल होने पर उपचुनाव नहीं होगा
इरफान सोलंकी को अगर कोर्ट से राहत मिल जाती है और उनकी सजा पर रोक लग जाएगी. सजा पर रोक लगने से उनकी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की सूरत में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा. इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दाखिल कर रखी है. भाई रिजवान सोलंकी की याचिका में भी वही मांग दोहराई गई है.
सपा विधायक इरफान सोलंकी दोषी करार
आगजनी मामले में केस हुआ था दर्ज
इरफान सोलंकी और उनके भाई पर कानपुर की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा नाम की महिला के घर आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने इसी साल 7 जून को समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी. सोलंकी ब्रदर्स की तरफ से उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय दलीलें पेश करेंगे.