SP MLA Amitabh Bajpai News : आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी (SP MLA Amitabh Bajpai) पर लगा स्टांप चोरी का दाग मिट गया है। डीएम कोर्ट (DM COURT) से विधायक को स्टांप चोरी के मामले में राहत मिली है। उनकी काकादेव जमीन को लेकर लगी एक करोड़ की स्टाम्प कमी और 50 हजार का जुर्माना डीएम कोर्ट ने खत्म कर नोटिस वापस ले ली है। SP MLA Amitabh Bajpai News
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वहीं विधायक अमिताभ बाजपेयी (SP MLA Amitabh Bajpai) ने कहा कि सच्चाई की जीत होती है। प्रशासन उन्हें लगातार परेशान कर रहा था, लेकिन उन्होंने कानून पर विश्वास रखा। SP MLA Amitabh Bajpai News
सपा विधायक अमिताभ बाजपेई (SP MLA Amitabh Bajpai) की रानीगंज काकादेव में 328.86 वर्गमीटर की जगह है। परिसर पर चार अक्तूबर 2021 को जांच कर एसीएम पंचम ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसके मुताबिक, परिसर में कोचिंग चलाकर कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है। इस पर तत्कालीन डीएम नेहा शर्मा (DM Neha Sharma) की कोर्ट ने एक जून, 2022 को विधायक पर 1.02 करोड़ की स्टाम्प कमी और 50 हजार का जुर्माना लगाया था। 22 नवंबर 2014 से 1.5 फीसदी प्रतिमाह ब्याज की दर से वसूली का आदेश था। इस पर तत्कालीन डीएम विशाख जी की कोर्ट में विधायक ने अपील दाखिल की, जिसे खारिज कर दिया गया था। दोनों आदेश के खिलाफ विधायक ने राजस्व परिषद में अपील दाखिल की। राजस्व परिषद के सदस्य न्यायिक संजय कुमार सिंह ने दोनों डीएम के आदेशों को निरस्त कर दिया। पूरे मामले की दोबारा जांच का आदेश दिया। एसडीएम सदर और एआईजी स्टाम्प की कमेटी ने स्टाम्प कमी की जांच की। इसमें स्टाम्प सही पाया गया। रिपोर्ट के आधार पर डीएम कोर्ट ने जारी नोटिस को वापस लेकर मुकदमे को खत्म कर दिया है।
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