#SupremeCourt ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को #Aadhaar से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई
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#SupremeCourt में पांच जजों की संविधान पीठ ने #Aadhaar को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है.
31 मार्च तक बैंक खाते-मोबाइल नंबर कर सकेंगे लिंक
पांच जजों की पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है. कोर्ट ने सभी योजनाओं के लिए डेडलाइन बढ़ा दी है. बैंक खातों को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दी है लेकिन नए बैंक खातों के लिए आधार देना होगा और आधार ना हो तो एनरोलमेंट देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है और आधार की वैधता पर 17 जनवरी से सुनवाई करेगा.
बिना आधार खोल सकेंगे बैंक अकाउंट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नये बैंक खाते बिना आधार कार्ड के खोले जा सकते हैं. हालांकि बैंक खाते खुलवाने को ये जरूर बताना हेागा कि उसने आधार कार्ड हासिल करने के लिए अप्लाई कर दिया है.
नए बैंक खाते के लिए आधार जरूरी है
- गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण के संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
- सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि बैंक खातों समेत सभी योजनाओं के लिए सरकार ने डेडलाइन को 31 मार्च करने का फैसला लिया है लेकिन नए बैंक खाते के लिए आधार जरूरी है.
- मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की डेडलाइन कोर्ट के आदेश से ही 6 फरवरी, 2018 है जिसे कोर्ट आदेश जारी कर बढ़ा सकता है.