BIG BREAKING NEWS : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कई राज्यों में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुनवाई की। जस्टिस KV विश्वनाथन और जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि 1 अक्टूबर तक अदालत की परमिशन के बिना किसी भी तरह के बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी। यह आदेश सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण गिराने पर लागू नहीं होगा।
याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद का आरोप है कि BJP शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है।
Donald Trump targeted in apparent assassination attempt at golf course, says FBI
Supreme Court जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि हमें कोई प्रभावित नहीं कर रहा है। हम इस समय इस सवाल पर नहीं जाएंगे कि किस समुदाय ने यह पूछा है। अगर अवैध ढंग से घर गिराने का एक भी मामला है, तो यह संविधान के मूल्यों के खिलाफ है।
2 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि गाइडलाइन बनाई जाए, जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे थे। Supreme Court NEWS