KANPUR BIG NEWS : फायर सेफ्टी उपकरण की एनओसी (NOC) के बगैर चल रहे अस्पतालों, होटलों, फैक्ट्री, कोचिंग सेटरों आदि पर बडे एक्शन की तैयारी में फायर डिपार्टमेंट है। लगातार लेटर लिखे जाने के बाद भी कई विभाग बिना एनओसी लाइसेंस जारी कर रहे हैं। KANPUR BIG NEWS
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इस संबंध में जिला अग्निशमन अधिकारी की ओर से सीएमओ, केडीए, डीएसओ, पर्यटन अधिकारी, सहायक निदेशक कारखाना, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को लेटर भेजा गया है। इसमें साफ है कि बिना एनओसी के लाइसेंस पास नहीं किया जाए। वहीं कई अस्पतालों, नर्सिंग होम के बिना एनओसी संचालन पर भी कार्रवाई को लिखा गया है।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी (Chief Fire Officer – CFO) दीपक शर्मा ने बताया कि अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र बिना लाइसेंस देना गलत है। इस संबंध में विभागों को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई को लिखा गया है।
झांसी मेडिकल कॉलेज (Jhansi medical college) में लगी आग से दस नवजात की मौत के बाद एक दफा फिर प्रशासन जाग गया है। बिना अग्निशमन सुरक्षा की एनओसी के चल रहे प्रतिष्ठान पर अब शिकंजा कसने की तैयार की जा रही है। विभाग की ओर से जारी लेटर में सख्त हिदायत दी गई है कि बना एनओसी लाइसेंस जारी नहीं किया जाए।
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इन विभागों को भेजा लेटर
सीएमओ (CMO) को लेटर में लिखा है कि जनपद के संचालित समस्त सरकारी, निजी हास्पिटल, नर्सिंगहोम भवनों में चेंकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें निर्धारित मानकों के अनुसार स्थापित नहीं पायी जा रही है। दिसंबर 2023 में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण न करने वाले हास्पिटल भवनों की सूची भी भेजी है।
होटल, भवनों में चेकिंग अभियान के दौरान कई स्थानों पर अग्निशमन यंत्र नहीं मिले। इसको लेकर पर्यटन अधिकारी को लेटर लिखा गया है। इसमें बिना एनओसी संचालित होटलों, भवनों पर कार्रवाई के लिए संस्तुति की है।
रिटेल आउटलेट व गैस गोदामों में चेकिंग के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुसार स्थापित नहीं मिले। जिला आपूर्ति अधिकारी को जारी लेटर में जिक्र है कि पेट्रोल पंप, गैस गोदाम भवन के रजिस्ट्रेशन \नवीनीकरण में अग्निशमन सुरक्षा की एनओसी के बिना लाइसेंस जारी न किया जाए।
फैक्ट्री, कारखानों, भवनों की चेकिंग में कई स्थानों में अग्निशमन सुरक्षा मानक अनुरूप नहीं मिले, इस संबंध में सहायक निदेशक कारखाना को भी जानकारी दी गई। लेटर में बिना एनओसी FACTORY, कारखाना भवनों के रिजस्ट्रेशन का लाइसेंस न देने की संस्तुति की है।
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अग्निशमन सुरक्षा मानकों को लेकर कोचिंग सेटरों की चेकिंग की गई, यहां पर भी अधिकांश संस्थानों में मानक अनुरूप व्यवस्थाएं नहीं मिली। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को जारी लेटर में लिखा है कि बिना एनओसी लिए संस्थानों पर कार्रवाई की जाए, जिससे जन हानि से बचा जा सके।
व्यवसायिक भवन, मर्केन्टाइल भवन, बिजनेश भवन, हाईराइज भवन, अपार्टमेन्ट भवनों में चेंकिंग अभियान चलाया, जिसमें अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें निर्धारित मानकों के अनुसार स्थापित नहीं पायी मिली। मुख्य नगर नियोजक को ऐसे भवनों पर कार्रवाई करने को लिखा है जो मानक अनुरूप नहीं है और एनओसी बिना बनाई जा रही है।