KANPUR NEWS : प्रेस क्लब पूर्व महामंत्री और एडवोकेट कुशाग्र पाण्डेय की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है।
अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित और शैलेंद्र पांडे ने सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है जिसकी सुनवाई 28 नवंबर को होगी। एडवोकेट कुशाग्र पाण्डेय को कोतवाली पुलिस ने बीते दिन गिरफ्तार किया था। मेघदूत बिल्डिंग के मालिक ने अवैध कब्जे को लेकर कुशाग्र समेत 31 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
Kanpur Press Club के पूर्व महामंत्री एडवोकेट कुशाग्र पाण्डेय गिरफ्तार
तलाक महल निवासी मोहम्मद सलीम उर्फ सलीम बिरियानी द्वारा कर्नलगंज थाने में रंगदारी वसूलने व झूठी खबरें चलाने के मामले में कमलेश फाइटर, अनीश व अन्य लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। एडीजीसी रविंद्र अवस्थी ने बताया कि कमलेश फाइटर की जमानत अर्जी अपर जिला जज 10 निशा श्रीवास्तव ने खारिज कर दी है।
क्यों दर्ज हुई FIR
माल रोड निवासी अशोक कुमार मेहरोत्रा (78) के मुताबिक वह Meghdoot Hotel के मालिक हैं। उन्होंने जानकारी दी कि वर्तमान में बेंगलुरू कर्नाटक निवासी कमल पाल को मकान के हिस्से में किराएदार रखा था। कमल पाल ने 1 फरवरी 1997 से उस भाग का किराया अदा नहीं किया।
जिसके बाद अशोक कुमार कमल के खिलाफ कोर्ट पहुंचे। जेएससीसी (सेकेंड) कोर्ट में वाद संख्या 52/16 (अशोक मेहरोत्रा आदि बनाम कमल पाल) दाखिल किया गया है। अशोक के मुताबिक कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया और डिक्री भी उनके पक्ष में की जा चुकी है। अशोक के मुताबिक कोर्ट का फैसला आने के बाद भी ग्राउंड फ्लोर पर कमल ने कब्जा करने की नियत से दबंग, भू माफिया और अपराधिक प्रवृत्तियों का सहारा लिया।
फर्जी मुख्तारआम तैयार किया
अशोक कुमार के मुताबिक कमल ने प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री कुशाग्र पाण्डेय और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक फर्जी मुख्तारआम तैयार कराया। उसके जरिए अशोक कुमार के मुकदमें में पैरवी करने लगे। अशोक कुमार के मुताबिक उनकी सम्पत्ति से लगभग 100 मीटर दूर की 17/6 अन्य की भूमि का प्रतिरूपण कर उनकी स्वामित्व वाले मकान को जबरन बल पूर्वक धोखाधड़ी कर कूट रचित दस्तावेजो के सहारे कब्जा कर लिया है।
अशोक कुमार ने बताया कि सिविल जज सीनियर डिविजन द्वारा कमल व उसके मित्र प्रतिनिधि व सहयोगियों का अस्थाई स्टे 5 अप्रैल 2023 को निषेध किया गया था। आदेश था कि किसी प्रकार का कोई अवैध कब्जा ना किया जाए। कोर्ट के आदेश आने के बाद आरोपियों ने 5 अक्टूबर 2023 को एक कूटरचित नोटरियल मुख्तारआम 5 अक्टूबर 2023 का तैयार कराया। जिसमें मनोज सिंह और समीर सिंह को गवाह बना दिया।
इतना ही नहीं 17/3 माल रोड कानपुर नगर के स्थान पर एक कल्पित मकान नम्बर 17/6 माल रोड कानपुर नगर दर्शाकर कुशाग्र पांडे व उसके सहयोगियों ने कूटरचित मुख्तारआम तैयार करते हुए अशोक कुमार के मकान नंबर 17/03 माल रोड कानपुर नगर को 17/6 माल रोड अन्य भूमि दर्शित करते हुए कूटरचित प्रपत्रों के आधार पर अपने नाम करने के साथ अशोक कुमार की जमीन पर कब्जा कर लिया। अशोक कुमार के मुताबिक उन्होंने लगातार आरोपियों से सम्पत्ति खाली करने के लिए कहा।
दो करोड़ अवैध वसूली मांगी
अशोक कुमार के मुताबिक नवम्बर 2023 की एक रात आरोपी एक मीडिया संस्थान की आईडी व आईडी कार्ड गले में पहने उनकी सम्पत्ति में घुस आए और जबरन अपना फर्नीचर उसमें रखने लगे। इसपर अशोक व उनके परिजनों ने मौके पर पहुंचकर विरोध किया। कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया। तो आरोपियों ने गालियां देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने अशोक से यह कहा कि कोर्ट का आदेश रखकर चाटते रहो अगर चाहते हो कि मकान कब्जा न किया जाए तो 2 करोड़ रूपया दो। इस पर अशोक कुमार और उनका परिवार डर के मारे वहां से चला गया।
इनके खिलाफ FIR दर्ज बेंगलुरू कर्नाटक निवासी दीपक पाल, पूर्व महामंत्री कानपुर प्रेस क्लब कुशाग्र पाण्डेय, कछियाना हरबंशमोहाल निवासी दीपक पाण्डेय, श्याम नारायण पाण्डेय, गिरसी निवासी मनोज सिंह, समीर सिंह, धर्मेन्द्र सिंह उर्फ धर्मू, हरबंशमोहाल निवासी विनोद कुमार गुप्ता, एडवोकेट सुभाष पाण्डेय, संदीप शर्मा, गौरव जैन पत्रकार व 20 अज्ञात।