High Court News : टीवी न्यूज एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी (Chitra Tripathi) को राहत देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने गुरुग्राम कोर्ट के दो आदेशों को खारिज किया, जिसमें POCSO केस के सिलसिले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।High Court News
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Live Law Hindi के अनुसार गुरुग्राम कोर्ट ने पिछले महीने उनकी जमानत रद्द करते हुए और कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनका आवेदन खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया था। यह आदेश इसलिए पारित किया गया, क्योंकि कोर्ट ने पाया कि त्रिपाठी कोर्ट की कार्यवाही को बहुत हल्के में ले रही थीं। पिछले महीने इसी कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।
अपने आदेश में एडिशनल जिला और सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित SHO को वारंट (30 नवंबर के लिए) तामील करने और वारंट तामील न होने की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था। जब 30 नवंबर को यह वारंट तामील नहीं हुआ तो न्यायालय ने उनके खिलाफ फिर से गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।
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दोनों गिरफ्तारी वारंटों को चुनौती देते हुए त्रिपाठी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां उनके वकील ने कहा कि उन्होंने उस तिथि पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगी थी, क्योंकि वह राज्य चुनावों को कवर करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक जा रही थीं।
इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि जिम्मेदार पत्रकार के रूप में त्रिपाठी आरोपों की गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुकदमे के शीघ्र निपटारे में बहुत रुचि रखते हैं। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को रद्द किया जाए।
हालांकि उनके वकील ने इस संबंध में एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निचली अदालत के समक्ष याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थायी छूट की मांग करने वाली याचिका को वापस ले लिया।
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