HIGH COURT NEWS: लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सपा के बागी विधायक अभय सिंह के खिलाफ दो अलग-अलग फैसले दिए। मामला हत्या के प्रयास का है। जस्टिस मसूदी ने अभय सिंह को 3 साल की सजा सुनाई, जबकि जस्टिस अभय श्रीवास्तव ने बरी कर दिया। HIGH COURT NEWS
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अब यह मामला चीफ जस्टिस की बेंच में जाएगा, क्योंकि ऑर्डर में दोनों जजों की राय एक नहीं है। चीफ जस्टिस की बेंच ने अगर 3 साल की सजा कायम रखी तो अभय सिंह की विधायकी जा सकती है।
साल 2010 में हत्या के प्रयास के एक मामले में अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह नामजद हुए थे। अभय सिंह के खिलाफ कई गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं।
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2010 में फायरिंग कराने का आरोप, निचली अदालत ने किया था बरी
साल 2010 में फैजाबाद (अयोध्या) के रहने वाले विकास सिंह ने अयोध्या में अभय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। विकास ने बताया था कि वह अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इस बीच अभय सिंह के साथियों ने उनकी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। किसी तरह से भाग कर जान बचाई।
अयोध्या में सुनवाई होने के बाद मामले को अंबेडकरनगर निचली कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। यहां से सभी को बरी कर दिया गया।
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