KANPUR BIG NEWS : छेड़छाड़ का झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली अनुया सोनकर, उसके भाई जयेश व पिता अजय सोनकर के खिलाफ पूर्व MLC सरदार कुलदीप सिंह ने MP/MLA कोर्ट में 10 करोड़ रुपए की मानहानि (defamation) का वाद दाखिल किया है। प्रभारी न्यायाधीश सुशील कुमार सिंह ने सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख नियत की है। KANPUR BIG NEWS
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वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष अग्रवाल ने बताया कि समाज में कुलदीप सिंह की छवि खराब करने, उनको शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाने के लिए बिल्डर जयेश सोनकर, उसके पिता अजय सोनकर और बहन अनुया सोनकर के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट से तीनों को तलब कर दंडित करने की मांग की है। KANPUR NEWS
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कुलदीप सिंह ने परिवाद पत्र में कहा है कि वह पूर्व एमएलसी, केंद्रीय गुरु सिंह सभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर के चेयरमैन होने के साथ-साथ कांग्रेस की इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में विशेष दर्जा प्राप्त व अंतरराष्ट्रीय छवि वाले व्यक्ति हैं। वर्ष 2004 में उन्होंने पांडु नगर में एक प्लाट खरीदा था। जिस पर फ्लैट के निर्माण के लिए बिल्डर जयेश सोनकर की फर्म जेए कंस्ट्रक्शन से एग्रीमेंट हुआ था। नक्शे के विपरीत भवन निर्माण करने के कारण केडीए ने बिल्डिंग सील कर दी थी जो आज भी सील है। बिल्डर जयेश ने धोखाधड़ी कर बिना उनके हस्ताक्षर के कूटरचित पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई, सील बिल्डिंग पर बैंक से लोन लिया और फर्जीवाड़ा कर अपने ही एक रिश्तेदार को बिना निर्माण का फ्लैट बेच भी दिया। इन सब धोखाधड़ी पर जब उन्होंने जयेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई तो जयेश ने उन पर दबाव बनाने व समाज में उनकी छवि को खराब करने के लिए जगह-जगह झूठे प्रार्थना पत्र देने शुरू कर दिए।
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आईजीआरएस, पुलिस कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग और यहां तक कि कोर्ट में भी झूठा प्रार्थना पत्र देकर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई। जयेश के पिता अजय सोनकर ने भरी कचहरी में उनके साथ अभद्रता की और उन्हें धमकाया। इसके बाद भी यह लोग शांत नहीं हुए और जुलाई 2024 में जयेश की बहन अनुया सोनकर ने उनके खिलाफ छेड़छाड़ की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। इस घटना के अखबारों में छपने के बाद लोगों ने उनका मजाक बनाया जिससे उन्हें बहुत मानसिक आघात पहुंचा। छेड़छाड़ की घटना झूठी पाए जाने पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी जिसे विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट ने स्वीकार भी कर लिया। पुलिस ने अनुया के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हो सका।