#HighCourt : अखिलेश यादव को झटका
#HighCourt : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के विक्रमादित्य मार्ग पर हैरिटेज होटल बनाने के सपने को हाई कोर्ट ने झटका देते हुए उसके निर्माण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुनवाई के दौरान होटल बनाने पर रोक लगाई है. इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से भी इस बारे में जवाब मांगा है.
कैसे दी गई इजाजत
- कोर्ट ने पूछा कि हाई सिक्योरिटी जोन में होटल निर्माण की इजाजत कैसे दी गई? कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
- इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले के याचिकाकर्ता शिशिर चतुर्वेदी को सुरक्षा देने के भी आदेश दिए हैं.
- नोटिस अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट को दिये गये हैं.
- बता दें कि विक्रमादित्य मार्ग जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कथित होटल के खिलाफ पीआईएल दाखिल की गई थी.
- इसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव , सांसद डिंपल यादव, मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट समेत कुल 13 लोगों को पार्टी बनाया था.
कोर्ट ने ये फैसला दिया
याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का आरोप है कि उन पर अपनी पीआईएल वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग उनपर लगातार अपनी याचिका वापस लेने के लिए कह रहे हैं. बता दें कि ये याचिका 17 अगस्त को दाखिल की गई थी जिस पर शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये फैसला दिया.