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चंडीगढ़ में इस समय ही फोड़ सकेंगे पटाखे, प्रशासन ने जारी की गाइड लाइन
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#CHANDIGARH : प्रशासन की ओर से त्योहारों में पटाखों के उपयोग को लेकर धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन ने यह धारा पटाखे से होने वाली आवाज, शोर और वायु प्रदूषण के मद्देनजर लगाया गया है। प्रभारी डीसी सचिन राणा ने इसको लेकर सोमवार को आदेश पारित किया है। इसमें पटाखा या अन्य फायर वक्र किस समय तक किया जाना है इसको लेकर आदेशित किया गया है।
इस समत तक करना होगा पटाखों का उपयोग
- प्रशासन की ओर से बताया गया है कि दशहरा के दिन शाम पांच से शाम आठ बजे तक ही पटाखे या अन्य फायर वक्र का उपयोग किया जा सकता है।
- वहीं सात नवंबर दिवाली के दिन शाम साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक ही पटाखे या अन्य फायर वक्र का उपयोग किया जा सकता है।
- 23 नवबंर गुरुपर्व के दिन पटाखे या अन्य फायर वक्र का उपयोग शाम साढ़े छह बजे से रात साढ़े नौ बजे तक ही किया जा सकता है।
- इसके साथ ही 24 नवंबर तक पटाखे फोडऩे को लेकर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है।
- वहीं ऑफिस ने पटाखे बेचने को लेकर जो अस्थायी लाइसेंस जारी किया गया वह उस एरिया में ही दुकान लगा सकता है जहां स्थान चिह्नित किया गया है।
- प्रशासन ने पटाखों के शोर का लेकर भी मानक तय किए हैं। इसमें बताया गया है कि जो भी पटाखों का निर्माण, बेचा या उपयोग किया जाए उसकी आवाज चार मीटर तक की दूरी तक ही जा सके।
- प्रत्येक पटाखे को डब्बों पर पर कैमिकल कंटेंट का डिटेल जरूर होना चाहिए।
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