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इस बार भी #Diwali पर नहीं फोड़ पाएंगे पटाखे
बीते साल की तरह ही इस बार भी #Diwali के त्योहार पर पटाखे फोडऩे, खरीदने, बेचने आदि से जुड़ी हर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सोनीपत जिला मजिस्ट्रेट के ऐसा प्रदूषण को रोकने के लिए किया जा रहा है।
प्रतिबंध रहेगा पूर्ण रूप से
- सोनीपत जिला मजिस्ट्रेट विनय सिंह ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण पर लिए गए संज्ञान के मद्देनजर आमजन के स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए दीवाली के अवसर पर जिला सोनीपत की सीमा में पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।
- विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत नियम 127 व 128 के तहत सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी अपने इन आदेशों में जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखने, मानव जीवन को खतरे की आशंका, स्वास्थ्य एवं संपत्ति की सुरक्षा व पर्यावरण प्रदूषण की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।
- इन आदेशों के तहत जिला सोनीपत में पटाखों, विस्फोटकों, बिक्री, लदान व उतारने व बाहरी देशों से पटाखों के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक रहेगी। जिला सोनीपत की सीमा में पटाखे जलाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।
जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि इन आदेशों की पालना व नियमित चैकिंग के लिए चैकिंग टीमों का गठन भी किया गया है। इनमें चारों उपमंडलों में एसडीएम सुपरवाईजर टीम के सुपरवाईजर होंगे। इसके साथ ही सभी थानों क्षेत्रों में भी अलग-अलग अधिकारियों के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं।
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