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#HighCourt : डिवीजन बेंच में अपील का विकल्प होना पुनर्विचार याचिका…
डिवीजन बेंच में अपील का विकल्प होना पुनर्विचार याचिका खारिज करने का आधार नहीं : हाईकोर्ट
सिंगल बेंच ने पुनर्विचार याचिका को एलपीए का विकल्प होने की बात कहते हुए कर दिया था खारिज
हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश को बताया गलत, नए सिरे से पुनर्विचार अर्जी पर सुनवाई के आदेश
JAIHINDTIMES NEWS
चंडीगढ़
#HighCourt : सिंगल बेंच के आदेश पर पुनर्विचार याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि डबल बेंच के पास अपील का विकल्प मौजूद है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए सुनाया है।
पुनर्विचार याचिका खारिज करने का आधार नहीं
- याचिका दाखिल करते हुए एसबीआई ने कहा कि उन्होंने एक कर्मचारी को गलती से एलटीए की राशि जारी कर दी थी। जब गलती का एहसास हुआ तो यह राशि रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
- इसके खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए रिकवर की गई राशि को दोबारा जारी करने और वह भी ९ प्रतिशत ब्याज के साथ कर्मी को सौंपने के आदेश दिए।
- इस आदेश में कुछ कमियां थी जिसके चलते एसबीआई ने रिव्यू पिटिशन दाखिल कर दी।
- रिव्यू को सिंगल बेंच ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जब डिवीजन बेंच के समक्ष जाने का विकल्प मौजूद है तो रिव्यू पिटिशन सिंगल बेंच के समक्ष मान्य नहीं है।
- एसबीआई की ओर से विकास चतरथ ने डिवीजन बेंच के सामने पक्ष रखा। एसबीआई की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिंगल बेंच ने रिव्यू पिटिशन खारिज करके गलती की है।
- पुनर्विचार याचिका को इस आधार पर खारिज किया ही नहीं जा सकता कि डिवीजन बेंच में अपील का अवसर मौजूद है।
- ऐसे में हाईकोर्ट ने एसबीआई को दोबारा रिव्यू पिटिशन दाखिल करने के आदेश दिए हैं और सिंगल बेंच को इसे मेरिट के आधार पर सुनकर निपटाने के।
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