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हरियाणा चुनाव – नोटा से मिले वोट कम तो चुनाव होगा दोबारा
ARTI PANDEY , CHANDIGARH
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के पांच नगर निगमों व दो नगरपालिकाओं में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। नगर निकाय की इन संस्थाओं में 16 दिसबंर 2018 को चुनाव होंगे।
प्रदेश के इतिहास में पहली बार सीधा चुनाव
- प्रदेश के इतिहास में पहली बार नगर निगमों के मेयर का सीधा चुनाव होगा . इससे पहले चुने गए पार्षदों द्वारा ही मेयर का चुनाव किया जाता था।
- इन चुनावों में नोटा का विशेष रोल होगा।
- नोटा ऑफ द अबॉव भी एक फिकशनल इलेक्ट्रल कैंडीडेट होगा।
- अगर किसी वार्ड के चुनाव परिणाम में सभी उम्मीदवारों के मत नोटा के मतों से कम आए तो चुनाव रद्द होगा तथा नए सिरे से फिर से चुनाव करवाया जाएगा हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त डॉ दलीप सिंह ने वीरवार को पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हिसार, रोहतक, यमुनानगर, पानीपत एवं करनाल नगर निगम तथा जाखल मंडी ;फतेहाबाद व पुंडरी कैथल नगरपालिका में मतदान 16 दिसंबर को होंगे।
- वीरवार से इन सभी शहरों या कस्बों की नगर निकाय परिधि में आचार संहिता लागू हो गई है।
- उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में आचार संहिता नहीं लगेगी। कोई भी प्रदेश स्तरीय घोषणा करने से पहले सरकार आयोग से अनुमति लेगी।
- उन्होंने बताया कि ईवीएम से मतदान होगा।
- यहां मेयर के बैलेट पेपर का गुलाबी रंग होगा और पार्षद के बैलेट पेपर का रंग सफेद होगा। एक कंट्रोलिंग यूनिट से दो ईवीएम जुड़े होंगे, एक मे मेयर, दूसरी में पार्षद का वोट पड़ेगा।
- तीन तरह के पर्यवेक्षक की निगरानी में चुनाव होगा। इसमें पुलिस, व्यय व सामान्य पर्यवेक्षक चुनाव पर नजर
रखेंगे।
इस तारीख तक भर सकेंगे नामांकन
राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इन चुनावों के लिए 24 नवंबर 2018 को रिटर्निंग ऑफिसर नामांकन प्रक्रिया के लिए सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। इसके बाद एक दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक दो दिसंबर को छोड़ सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे तथा 7 दिसंबर को उनक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में नामांकन पत्र की वापसी की प्रक्रिया तथा उसी दिन 3 बजे के बाद नामांकन वापसी के बाद बचे शेष उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। आठ दिसंबर को ही चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों व पोलिंग स्टेशनों की सूची जारी कर दी जाएगी।
16 दिसंबर को पड़ेंगे वोट
डॉ. सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर को उक्त नगर निगमों के पार्षदों व मेयर तथा नगरपालिकाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए सुबह 7.30 बजे से लेकर सायं 4.30बजे मतदान की प्रक्रिया होगी। अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो पुनर्मतदान 18 दिसबंर को होगा। उन्होंने बताया कि इसके बाद 19 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी तथा गिनती पूरी होते ही तुरंत परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।
नोटा होगा लाइव कंडीडेट
चुनाव के दौरान पहली बार नोटा ऑफ द अबॉव भी एक फिकशनल इलेक्ट्रल कैंडीडेट होगा। अगर किसी वार्ड के चुनाव परिणाम में सभी उम्मीदवारों के मत नोटा के मतों से कम आए तो चुनाव रद्द होगा तथा नए सिरे से फिर से चुनाव करवाया जाएगा। जिसमें पहले चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार फिर से अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कर सकेंगे। ऐसा ही नियम सीधे तौर पर होने वाले मेयर के चुनाव में भी लागू होगा। दोबारा हुए चुनाव में अगर फिर से नोटा के मत सभी उम्मीदवारों से अधिक आए तो यह चुनाव रद्द नहीं होगा बल्कि वह उम्मीदवार चयनित माना जाएगा जिसके मत नोटा से कम यानि दूसरे नंबर पर होगा।
इतने वार्ड किए गए रिजर्व
उन्होंने बताया कि कुल 136 वार्डों में 1292 पोलिंग बुथ बनाए जाएंगे जिनमें से 14 वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिएए 12 वार्ड अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं तथा 14 वार्ड पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनके अलावा 37 वार्ड केवल महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन चुनावों में कुल 14 लाख एक हजार 157 मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे जिनमें 7 लाख 46 हजार 126 पुरूष तथा 6 लाख 55 हजार 21 महिला एवं 10 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।
मेयर पद को ऐसा किया आरक्षित
राज्य चुनाव आयुक्त ने नगर निगम के मेयर व नगरपालिका के प्रधान पद के आरक्षित होने के बारे में जानकारी देते हुए आगे बताया कि नगर निगम करनाल के मेयर का पद महिला के लिए तथा नगर निगम पानीपत के मेयर का पद पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार जाखल मंडी ;फतेहाबाद व पुंडरी कैथल नगरपालिका के प्रधान का पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम हिसार, रोहतक व यमुनानगर के मेयर का पद अनारक्षित है।
खर्च ब्योरा न देने वालों पर आयोग सख्त
- नगर निकाय संस्थाओं का चुनाव लड़ अपने चुनावी खर्च का समय पर ब्यौरा जमा न करवाने वाले उम्मीदवारों के लिए हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है।
- पिछले चुनाव के दौरान हुए खर्च का विवरण निर्धारित अवधि में न दिए जाने के कारण आयोग ने हिसार, रोहतक, यमुनानगर,पानीपत एवं करनाल नगर निगम से संबंधित 531 उम्मीदवारों को इस बार का चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित किया है।
- हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त डॉ दलीप सिंह ने बताया कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव परिणाम के एक महीने के अंदर.अंदर अपने चुनावी खर्च का विवरण अपने जिला के उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग द्वारा नामित अधिकारी के समक्ष जमा नहीं करवाता है तो वह अगले पांच साल तक चुनाव लडऩे के लिए अयोग्य होगा, यह अवधि पहले तीन साल की थी।
- उन्होंने बताया कि 2013 में नगर निकाय का चुनाव जिन उम्मीदवारों ने लड़ा था। उनमें से हिसार के 113, करनाल के 128, पानीपत के 95, रोहतक के 100 तथा यमुनानगर के 95 उम्मीदवारों ने अपने चुनावी खर्च का विवरण परिणाम के बाद उपायुक्त को नहीं दिया जिसके कारण इन सभी उम्मीदवारों को चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित किया गया है।
- उन्होंने बताया कि नगरपालिका का सदस्य दो लाखए नगर निगम का सदस्य 5 लाख तथा मेयर द्वारा चुनाव में खर्च करने की सीमा 20 लाख रूपए निर्धारित की गई है।
सोशल मीडिया पर रहेगी नजर
चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति ने फेक न्यूज या सद्भाव को बिगाडऩे वाली कोई खबर डाली तो उसके खिलाफ हरियाणा के राज्य चुनाव आयोग द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नहीं होगा तबादला
उन्होंने कर्मचारियों के तबादले से संबंधित पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि चुनाव आचार संहिता के पालन में चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
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