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हरियाणा में 30 हजार एकड़ शामलात भूमि पर अवैध कब्जे
कोर्ट ने कहा हमे पता है राजनीतिक शय के कारण नहींं हटाए जा रहे कब्जे
शामलात भूमि पर अवैध कब्जों से जुड़े सभी मामलों की मांगी जानकारी
100 गज जमीन पर अवैध कब्जों से जुड़ा है मामला
कोर्ट ने कहा कि 100 गज से कब्जे नहीं हटा पाए तो 30 हजार एकड़ भूमि से कैसे हटाओगे
ARTI PANDEY , Chandigarh
पिछले 23 साल से हरियाणा सरकार करनाल के एक गांव की 100 गज शामलात जमीन से कब्जे नहीं हटा पाई तो पुरे राज्य में इसी तरह की 30 हजार एकड़ शामलात जमीनों पर हुए कब्जों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी। जस्टिस आरके जैन एवं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने अब कड़ा रुख अपनाते हुए करनाल के डीसी को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि किन अधिकारीयों की बदौलत गांव की शामलात जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया जा सका है इसकी जांच की जाए क्योंकि कब्जा हटाने के आदेश 1995 में ही जारी किए जा चुके थे। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें पता है कि राजनीतिक लोगों की शय के कारण ही कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसे लोगों के नाम चाहिए जो प्रदेश भर में शामलात भूमि पर अवैध कब्जा करवा रहे हैं ताकि ऐसे लोगों को कानून का पाठ पढ़ाया जा सके। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान पता चला है कि हरियाणा में लगभग 30 हजार एकड़ शामलात और पंचयती जमीन पर अवैध कब्जे हैं। जब सरकार 100 गज से अवैध कब्जे नहीं हटा सकती तो बाकि का क्या करेगी।
हाई कोर्ट में पेश किये जाने के आदेश
- गांव की 100 गज शामलात जमीन पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ स्थानीय अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने वर्ष 1995 में इस शामलात जमीन से अवैध कब्जे हटाए जाने के आदेश दे दिए थे।
- बावजूद इसके इस जमीन से अवैध कब्जे नहीं हटाए गए। इसके बाद वर्ष 2016 में पता चला कि अदालत के इन आदेशों को लागू करने के लिए एग्जीक्यूशन ही दायर नहीं की गई।
- करनाल के डीसी आदित्य दहिया ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने पिछले साल ही कार्यभार संभाला है और उन्होंने अब तक 9 बार अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की है।
- इसके लिए पुलिस बल नहीं मिला तो कभी सम्बंधित अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास डीएम की शक्ति भी है तो क्यों अपने कार्रवाई नहीं की।
- हाईकोर्ट ने अब इसकी जांच के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश किये जाने के आदेश दे दिए हैंअब हरियाणा के साथ पंजाब की शामलात जमीनों के अवैध कब्जों के सभी मामलों की जानकारी तलब खंडपीठ ने ऐसे ही एक अन्य मामले में हरियाणा के साथ ही अब पंजाब की भी शामलात और पंचयती जमीनों पर हुए अवैध कब्जों के सभी मामलों की जानकारी हाई कोर्ट ने मांग ली है।
- इस मामले की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के एडवोकेट जनरल और पंचायत एवं विकास विभाग के सचिवों को तलब किया था।
- हाईकोर्ट ने आदेश पर सोमवार को जब यह सभी अधिकारी पेश हुए तो हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को हलफनामा दायर कर इस तरह के सभी लंबित मामलों की जानकारी मामले की अगली सुनवाई पर दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।
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