सुप्रीम कोर्ट ने CBI के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को दे दी सजा, हड़कंप
New Delhi
सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी ठहराया. एक लाख का जुर्माना लगाया. कोर्ट उठने तक कोर्ट में ही बैठने की सज़ा दी. सीबीआई के इतिहास मे किसी अफ़सर की नहीं हुई इतनी बेइज़्ज़ती.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सीबीआई जांच में कोर्ट की अनुमति के बिना जांच टीम के किसी भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. इसके बाद भी नागेश्वर राव ने जांच टीम के चीफ सीबीआई अधिकारी एके शर्मा का 17 जनवरी को सीबीआई से सीआरपीएफ में तबादला कर दिया था
सुनवाई में सीजेआई ने आगे कहा कि नागेश्वर राव ने आर के शर्मा को जांच से हटाने का फैसला लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताने की जरूरत तक नहीं समझी.
उनका रवैया रहा है कि मुझे जो करना था कर दिया. इस पर के के वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस से कहा, ‘माई लार्ड, प्लीज इनको माफ कर दीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो नागेश्वर राव की माफी को नहीं स्वीकार कर रहे और उन्हें अवमानना का दोषी करार देने वाले हैं. इसके बाद चीफ जस्टिस ने एक लाख रुपए जुर्माना और दिन भर कोर्ट में पीछे की बेंच पर बैठने की सजा सुना दी.