सभी मतदाताओं को वोट डालने से पहले पेश करना होगा #ईपीआईसी
ARTI PANDEY
Chandigarh
हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्र जीत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी किए गए हैं, उन सभी मतदाताओं को वोट डालने से पहले मतदान केंद्र पर अपनी पहचान के लिए ईपीआईसी पेश करना होगा।
दिखा सकते हैं वैकल्पिक फोटो
उन्होंने बताया कि जो मतदाता ईपीआईसी देने में सक्षम नहीं होंगे, वे अपनी पहचान बताने के लिए ईपीआईसी के अलावा वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को दिखा सकते हैं, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपफ्मों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोग्राफ के साथ पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों / एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
स्थापित की जा सके मतदाता की पहचान
- उन्होंने बताया कि ईपीआईसी के विवरणों में मामूली विसंगतियों को नजरअंदाज किया जा सकता है बशर्ते कि ईपीआईसी द्वारा मतदाता की पहचान स्थापित की जा सके।
- यदि कोई मतदाता पहचान पत्र के लिए किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया ईपीआईसी पेश करता है तो भी इस कार्ड को स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते उस मतदाता का नाम उस स्थान की मतदाता सूची में पाया जाए, जहां वह मतदान के लिए आया है।
- उन्होंने बताया कि अगर तस्वीर के न मिलने के कारण मतदाता की पहचान स्थापित करना संभव नहीं है, तो मतदाता को वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से एक दस्तावेज पेश करना होगा।
वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को साथ लाना होगा
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्र में पहचान के उद्देश्य से फोटो मतदाता स्लिप स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए ईपीआईसी या 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को साथ लाना होगा।