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#GeneralElection2019 : नामांकन पत्र के साथ संशोधित शपथ पत्र फार्म…
ARTI PANDEY
Chandigarh
#GeneralElection2019 : हरियाणा के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. इन्द्रजीत ने कहा कि आम चुनाव 2019 के लिए इच्छुक उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित शपथ पत्र फार्म नं0 26 साथ अवश्य लगाएं।
आयोग ने शपथ पत्र में कुछ संशोधन किए हैं
डॉ. इन्द्रजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि लोक सभा आम चुनाव 2019 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निकट भविष्य में कभी भी सम्भावित है । उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र (प्रपत्र 26) साथ लगाया जाता है । पहले शपथ पत्र में नवीनतम आयकर रिटर्न साथ लगानी अनिवार्य थी, परन्तु अब आयोग ने शपथ पत्र में कुछ संशोधन किए हैं । उन्होंने बताया कि संशोधन के तहत अब 31 मार्च को पूरी होने वाली अंतिम 5 वर्ष की आयकर रिटर्न का ब्यौरा देना अनिवार्य है। उम्मीदवार द्वारा हिन्दू अविभाजित परिवार का विवरण भी दिया जाए, यदि लागू है। पैन धारक को पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है और पैन न होने के मामले में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि कोई ‘पैन आवंटित‘ नहीं है ।
नामांकन पत्र के साथ संशोधित शपथ पत्र
विस्तार में ऑफशेयर सम्पति में ब्याज या स्वामित्व को शामिल किया जाए। ऑफशेयर सम्पति में विदेशी बैंक या अन्य विदेशी संस्था में जमा संपत्ति तथा विदेशी देनदारियों का विवरण दिया जाए ।उन्होंने बताया कि शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर शपथकर्ता द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य और शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट की मुहर लगी होनी चाहिए, जिसके सामने शपथ पत्र लिया जाना है । अत: इच्छुक उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र के साथ संशोधित शपथ पत्र फार्म नं0 26 साथ लगाएं ।
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