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#AdarshScam : पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को बड़ी राहत
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#AdarshScam : महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण को आदर्श हाउसिंग सोसाइटी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित आदर्श हाउसिंग घोटाला मामले में अशोक चव्हाण पर मुकदमे को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के फैसले को आज खारिज कर दिया।
बंबई उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित आदर्श हाउसिंग घोटाला
- न्यायमूर्ति आरवी मोरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चव्हाण की याचिका पर सुनवाई के बाद राज्यपाल के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने संबंधित मामले को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मुकदमा दायर करने की अनुमति दी थी।
- उच्च न्यायालय ने कहा कि आदर्श सोसाइटी घोटाला मामले में सीबीआई चव्हाण पर मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगते वक्त उनके खिलाफ कोई नया सबूत पेश करने में नाकाम रही।
- न्यायालय ने मामले में ताजा साक्ष्य पेश किये जाने में विफलता और मुकदमे के लिए राज्यपाल से मंजूरी मांगने के लिए सीबीआई की खिंचाई भी की।
- अशोक चव्हाण उन 13 लोगों में शामिल हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ने आदर्श घोटाले में चार्जशीट दाखिल किया था।
- जांच आयोग में न्यायाधीश जे.ए. पाटिल (सेवानिवृत्त) और पूर्व मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम शामिल थे।
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