Allahabad High Court : उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों से सम्मानित एक्टर्स के भ्रामक विज्ञापनों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। Allahabad High Court
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Allahabad High Court इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस रुख से अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान, अजय देवगन (Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Akshay Kumar, Ajay Devgan) जैसे एक्टर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश का हवाला दिया है। High Court ने कहा है कि 22 सितंबर 2022 को दिए गए आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया? इस मामले में समुचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान इन सवालों के जवाब के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
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Allahabad High Court याचिकाकर्ता वकील मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानिक एक्टर्स के गुटखा और पान मसाला के विज्ञापन करने का मामला उठाया। वकील ने इनके खिलाफ समुचित कार्रवाई न किए जाने की दलील दी। हाई कोर्ट के आदेश की अवामानना केस में केंद्रीय कैबिनेट सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के चीफ कमिश्नर को कंटेंप्ट नोटिस जारी किया गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और प्राधिकरण की चीफ कमिश्नर निधि खरे को नोटिस का चार सप्ताह में अपना पक्ष रखने को कहा है।
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9 सितंबर को अगली सुनवाई (Allahabad High Court)
हाई कोर्ट में दायर याचिका में वकील मोतीलाल यादव ने कहा कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को इस प्रकार के विज्ञापनों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। यह किसी भी स्थिति में उचित और नैतिक नहीं है। याचिका में एक्टर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये एक्टर्स गुटखा कंपनियों के उत्पादों के विज्ञापन करते दिखाई देते हैं। हाई कोर्ट की पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई की तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित की है।
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Allahabad High Court जनहित याचिका में दलील दी गई है कि कैबिनेट सचिव और उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की अध्यक्ष को 15 अक्टूबर 2022 को प्रतिवेदन भेजा गया था। इसमें एक्टर्स और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन कराने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की गई थी। एक साल बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से कार्रवाई की जानकारी मांगी है।
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