High Court : इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल (Police Commissioner Varanasi Mohit Aggarwal) व अन्य को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया विपक्षी पुलिस कमिश्नर के खिलाफ अवमानना केस बनता है।
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पुलिस कमिश्नर (Police Commissioner) पर याची की सुरक्षा देने के आदेश का पालन न करने का आरोप है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने रिटायर्ड जिला जज ज्ञान प्रकाश मिश्र की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। Allahabad High Court
याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके भाई की शादी वशिष्ठ प्रसाद शुक्ल की बेटी से हुई थी। दोनों के बीच पारिवारिक विवाद है। इसकी विवेचना की खामियों को लेकर कोर्ट ने अधिकारियों की खिंचाई की थी। तलब भी किया गया था। साथ ही Police Commissioner को याची की सुरक्षा देने का आदेश दिया गया था।
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याची ने प्रत्यावेदन दिया किंतु कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। उन्हें जान का खतरा है। इसी पर कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी मोहित अग्रवाल व अन्य को अवमानना नोटिस जारी कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि पहले भी हमले की कोशिश की गई है। मामले की अगली सुनवाई एक महीने बाद होगी।