Amarmani Tripathi News : सजा काटने के दौरान अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) ज्यादातर वक्त बीआरडी मेडिकल (BRD Medical College) में भर्ती रहे। ऐसे में शासन ने उन्हें जेल से तो रिहा कर दिया। लेकिन, अब देखना है कि क्या इस रिहाई के साथ उनकी बीमारी भी ठीक होगी या फिर वे अभी भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर इलाज कराएंगे?
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मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla murder case) में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी (Amarmani Tripathi) और उनकी पत्नी मधुमणि (Madhumani) आज जेल से बाहर आएंगे। दोनों गोरखपुर जेल में 20 साल से आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हालांकि, अब अमरमणि का समय से पहले ही रिहाई का शासनादेश जारी हो गया है। अमरमणि के अच्छे आचरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने यह आदेश जारी किया है।
राज्यपाल के आदेश पर मुझे बहुत हैरानी
अमरमणि (Amarmani) के रिहाई के आदेश के बाद मधुमिता की बहन निधि शुक्ला का बयान सामने आया है। इसमें वह कह रही हैं, “राज्यपाल के आदेश पर मुझे बहुत हैरानी हुई। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और राज्यपाल को 15 दिन से बराबर हम सूचना दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका स्वीकार हो चुकी है। 25 तारीख को 11 बजे सुनवाई है। मुझे लगता है कि राज्यपाल को भ्रमित कराकर रिहाई का आदेश करवाया गया है। मेरी प्रार्थना है कि हमारी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब तक नहीं आता, तब तक रिहाई पर रोक लगा देनी चाहिए।”
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Supreme Court में दायर की थी याचिका
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जेल में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों की रिहाई पर विचार करने को राज्य सरकार को सलाह दी थी। इसके बाद अमरमणि ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सरकार को 10 फरवरी 2023 को रिहाई का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर फिर अमरमणि की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई।
SC ने कहा- 66 साल उम्र, 20 साल की जेल, अब रिहा कर सकते हैं
इसके बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश पारित किया। इसमें लिखा है कि उनकी उम्र 66 वर्ष होने और करीब 20 साल तक जेल में रहने और अच्छे आचरण को देखते हुए किसी अन्य वाद में शामिल न हो तो रिहाई कर दी जाए। जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर की तरफ से आदेश जारी हुआ कि दो जमानतें और उतनी ही धनराशि का एक जाति मुचलका देने पर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। इसके बाद अब शासन की ओर से अमरमणि की रिहाई का आदेश जारी हो गया।
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रसूख सजा होने के बाद भी कायम रहा
चर्चित मधुमिता शुक्ला हत्याकांड (Madhumita Shukla murder case) में सजायाफ्ता Amarmani Tripathi और उनकी पत्नी कहने को तो जेल में रहे। लेकिन सूत्र बताते हैं कि उनका ज्यादातर वक्त गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कटा। जब से सजा हुई दोनों बीमार रहे और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती रहे।
BRD Medical College के प्राइवेट वार्ड की दूसरी मंजिल पर 32 कमरे हैं। इसमें ऊपरी हिस्से के 16 नंबर कमरे में अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी Madhumani त्रिपाठी एडमिट रहे हैं। 20 साल की सजा के दौरान ज्यादातर वक्त यही बीता है। वार्ड के सभी कमरों के ऊपर नंबर लिखा हुआ है। लेकिन कमरा नंबर 15 के बाद सीधे 17 नंबर का कमरा आ जाता है।
जिस कमरे में वह रहे हैं। उस पर 16 नंबर नहीं लिखा है। यह कमरा सीढ़ियों से सटा है। इसके बाहर हमेशा लोग रहते हैं। कमरे के बाहर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। इसके साथ ही अमरमणि के अपने आदमी भी रहते हैं। जो किसी भी आने-जाने वाले पर कड़ी निगाह रखते हैं। वहीं, अमरमणि त्रिपाठी के मामले में जेल प्रशासन से लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। सवाल करने पर कहा जाता है कि बिना ऊपर से आदेश के हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं।
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