Article 370 Supreme Court Verdict : जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाने का फैसला बरकार रहेगा। जम्मू -कश्मीर से धारा-370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के संविधान पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सही ठहराया.
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सीजेआई (CJI) के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से 370 हटाए जाने का फैसला बरकरार रहेगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने का अधिकार है और ये अधिकार विधानसभा भंग होने के बाद कायम रहेगा. इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि युद्ध के हालात में 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था और जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. Article 370 Supreme Court Verdict
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CJI ने कहा कि अगर केंद्र के फैसले से किसी तरह की मुश्किल खड़ी हो रही हो, तभी इसे चुनौती दी जा सकती है। CJI चंद्रचूड़ ने कहा – आर्टिकल 370 अस्थायी था। इसे निश्चित समय के लिए लाया गया था। केंद्र की तरफ से लिए गए हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 356 के बाद केंद्र केवल संसद के द्वारा कानून ही बना सकता है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। CJI ने बताया कि फैसले में 3 जजों के जजमेंट हैं। एक फैसला चीफ जस्टिस, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का है। दूसरा फैसला जस्टिस कौल का है। जस्टिस खन्ना दोनों फैसलों से सहमत हैं।