Avnish Dixit Case : प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित की गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में एडीजे–3 की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
अवनीश दीक्षित पर लगा गैंगस्टर, कानपुर का पहला इंटररेंज गैंग-1, गैंग में 15 सदस्य
इससे पहले कोर्ट ने जेल में बंद विवेक कुमार पांडेय व संदीप शुक्ला उर्फ की याचिका नामंजूर कर चुका है। बीते दिसंबर माह में रजिस्टर्ड हुआ था पहला इंटररेंज गैंग।
जमानत पर सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि गैंगलीडर अवनीश दीक्षित अपने साथियों के साथ डकैती डालने, नजूल की जमीन कब्जाने, धमका कर पैसे मांगने, लोक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने के साथ ही अन्य घटनाएं कारित कर चुका है।
यह था मामला…
बता दें कि सिविल लाइंस स्थित एक हजार करोड़ की नजूल की जमीन कब्जाने के मामले में पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष Avnish Dixit समेत 15 आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में लेखपाल विपिन कुमार ने 28 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसी के बाद जमीन के पक्षकार रहे सैमुएल गुरुदेव सिंह की ओर से डकैती, छेड़खानी समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अवनीश को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बीते दिसंबर माह में अवनीश व उसके 15 साथियों पर गैंगस्टर एक्ट पर कार्रवाई की थी।
यह बनाए गए थे सदस्य
कमिश्नरेट पुलिस ने पहला इंटर रेंज गैंग पंजीकृत करते हुए गैंग का मुख्य लीडर अवनीश दीक्षित को बनाया था। इस गैंग में हरेन्द्र कुमार मसीह, राहुल वर्मा, विसेन्ट विक्रम उर्फ विक्की चार्ल्स, संदीप शुक्ला उर्फ बउवन शुक्ला, कमला एरियल, अभिषेक एरियल, नौरिस एरियल, अर्पण एरियल, अली अब्बास, जितेश झा, जितेन्द्र शुक्ला, विवेक पांडेय उर्फ सोनू, मनोज यादव, मो वसीम खान, अखलाक अहमद सदस्य बनाया गया था। Avnish Dixit News