Avnish Dixit Case : सिविल लाइंस स्थित नजूल की जमीन पर कब्जे के मामले में प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित (Avnish Dixit) की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश 10 निशा श्रीवास्तव ने निरस्त कर दी है।
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कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि अभियुक्त को जमानत दिये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि नजूल की जमीन पर कब्जे मामले में कोर्ट ने चार्जशीट तलब की थी। जमानत याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
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सिविल लाइंस स्थित नजूल भूमि के ब्लाक . 15ए भूखण्ड सं0 69ए 69 ए व 69 बी पर कब्जे की तहरीर तहसील सदर के लेखपाल विपिन कुमार ने थाना कोतवाली में दी थी। इसमें अवनीश दीक्षित का नाम शामिल था। कोतवाली पुलिस ने अवनीश दीक्षित को गिरफ्तार किया। अभियुक्त ने 156 / 2024 धारा- 329 (4), 61 (2) 111 (2) ख, 111 (3) बी.एन.एस. व 3 ( 5 ) लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि. 1984 के प्रकरण में जमानत याचिका दाखिल किया था।
एडीजीसी रवींद्र अवस्थी ने बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि यह कब्जा जानबूझ कर किया जा रहा था। काफी बहस और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका निरस्त कर दिया है। इससे पहले आरोपी की ओर से लोअर कोर्ट में भी जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब जमानत याचिका के लिए होईकोर्ट में अपील की जा सकती है।