Avnish Dixit Case : प्रेस क्लब पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित (Avnish Dixit) को शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। प्रभारी CJM कोर्ट ने रिमांड से पूर्व कलमबंद बयान दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी।
वहीं डकैती के मामले में संगठित अपराध की धारा बढ़ाने के बाद अवनीश की ओर से उसमे भी जमानत मांगी गई, जिस पर कोर्ट ने 13 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है। शुक्रवार को अवनीश को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया।
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सिविल लाइंस स्थित नजूल की जमीन (NAZUL LAND) कब्जाने के प्रयास में बीते 28 जुलाई को प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित पर लेखपाल विपिन कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं जमीन पर कब्जेदार रहे सैमुएल गुरुदेव सिंह ने अवनीश समेत करीब 12 नामजद व 20 से 25 अज्ञात के खिलाफ डकैती, रंगदारी, छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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डकैती के मामले में विवेचक ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए रिमांड की मांग की थी। अवनीश के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने रिमांड याचिका पर आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिस पर कोर्ट ने नौ अगस्त की तिथि निर्धारित की थी।
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शुक्रवार को सुनवाई में अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने फर्जी बयान दर्ज किए है, अवनीश की ओर से चेन व कागजात छिपाने के कोई बयान दर्ज नहीं कराए है। साथ ही कहा कि आरोपी की रिमांड से पहले उसके कलमबंद बयान दर्ज कर लिए जाए।
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जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई। अभियोजन ने कहा कि मामले की जांच करना विवेचक का अधिकार है, ऐसा कोई नियम नहीं कि कोर्ट में पहले बयान दर्ज किए जाएं। जिसके बाद कोर्ट ने कलमबंद बयान की याचिका खारिज कर रिमांड पर सुनवाई की तिथि 13 अगस्त तय की। वहीं डकैती की जमानत याचिका पर अवनीश की ADJ-6 की कोर्ट में सुनवाई होनी थी।
डकैती मामले में पुलिस की ओर से संगठित अपराध की धाराएं बढ़ाई गई थीं। जिस पर अवनीश की ओर से संगठित अपराध की धारा में भी जमानत याचिका दाखिल की गई, कोर्ट ने दोनो मामलो की सुनवाई की तिथि 13 अगस्त निर्धारित कर दी।