सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामलला विराजमान को दिया गया मालिकाना हक. सुप्रीम कोर्ट ने माना – देवता एक कानूनी व्यक्ति हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा – 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाना और 1949 में मूर्तिया रखना गैरकानूनी था.
SC ने कहा – पांचों जजों की सहमति से फैसला – 2.77 एकड़ ज़मीन हिन्दुओं के पक्ष में. केंद्र सरकार तीन महीने के भीतर मदिर के लिए ट्रस्ट बनाएगी, ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा का प्रतिनिधि भी रहेगा.
चीफ जस्टिस ने कहा, ASI रिपोर्ट के मुताबिक नीचे मंदिर था
#AYODHYAVERDICT : मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए. यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है.
CJI ने कहा – फिलहाल अधिग्रहीत जगह का कब्जा रिसीवर के पास रहेगा. सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ ज़मीन मिलेगी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि दस्तावेज़ों से पता चलता है कि 1885 से पहले हिन्दू अंदर पूजा नहीं करते थे. बाहरी अहाता में रामचबूतरा सीता रसोई में पूजा करते थे. 1934 में दंगे हुए. उसके बाद से मुसलमानों का एक्सक्लुसिव अधिकार आंतरिक अहाते में नहीं रहा.
Supreme Court orders that Central Govt within 3-4 months formulate scheme for setting up of trust and hand over the disputed site to it for construction of temple at the site and a suitable alternative plot of land measuring 5 acres at Ayodhya will be given to Sunni Wakf Board. pic.twitter.com/VgkYe1oUuN
— ANI (@ANI) November 9, 2019
#BreakingNews | "Muslims should not be deprived of a structure; will get alternative site for masjid": Supreme Court. #AyodhyaVerdict
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— NDTV (@ndtv) November 9, 2019
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— Arti (@Arti7999) November 9, 2019
Supreme Court: There is no evidence that Muslims abandoned mosque.Hindus always believed birthplace of Lord Ram was in inner courtyard of mosque. Clearly established that Muslims offered prayer inside inner courtyard&Hindus offered prayers in outer courtyard #AyodhyaJudgment
— ANI (@ANI) November 9, 2019
#AyodhyaVerdict : चीफ जस्टिस ने कहा, ASI रिपोर्ट के मुताबिक नीचे मंदिर था