मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है
#BANK : रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक पर कई पाबंदियां लगाई हैं. नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने पीएमसी से अगले 6 महीने तक 1000 रुपये से अधिक पैसा निकालने पर रोक लगा दी है. इससे खाता धारकों की मुश्किलें बढ़ गई है.
क्या कहा आरबीआई ने…
केंद्रीय बैंक के मुख्य महाप्रबंधक योगेश दयाल ने कहा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार, जमाकर्ता बैंक में अपने सेविंग, करंट या अन्य किसी खाते में से 1,000 रुपये से ज्यादा रुपये नहीं निकाल सकते हैं. पीएमसी बैंक पर आरबीआई की अग्रिम मंजूरी के बिना ऋण और अग्रिम धनराशि देने या रीन्यू करने, किसी भी प्रकार का निवेश करने, फ्रेश डिपोजिट स्वीकार करने आदि से रोक लगा दी है.
एमडी ने ली जिम्मेदारी
इस पूरे मामले पर पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी जॉय थॉमस का बयान भी आ गया है. थॉमस ने कहा, ” हमें आरबीआई के नियमों के उल्लंघन का खेद है. इस वजह से 6 महीने तक हमारे ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. बतौर एमडी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं. इसके साथ ही सभी जमाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करता हूं कि 6 महीने से पहले हम अपनी कमियों को सुधार लेंगे. ”
किए जाएंगे प्रयास
जॉय थॉमस ने आगे कहा कि अनियमितताओं को सुधार कर प्रतिबंधों को हटाने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे. मुझे पता है कि यह आप सभी के लिए एक मुश्किल समय है. मुझे यह भी पता है कि कोई भी माफी इस दर्द को खत्म नहीं कर सकता है.